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              Indian constitution
                    भारत का संविधान




Introduction of India constitution

भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ
तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ।
यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है
जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।[



Note
10 देशों की मदद के साथ बनाए गए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल किए गए थे. देश की नीतियों में बदलाव और सुधार के लिए संविधान में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि वर्तमान हालात की जरूरतों को पूरा किया जा सके.


यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं-

एक उद्देशिका,
448 अनुच्छेद से युक्त 25 भाग
12 अनुसूचियाँ,
5 अनुलग्नक (appendices)
103 संशोधन।







                2019 तक का ब्योरा

अब तक 124 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाये गये हैं जिनमें से 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं।
124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में #अनुच्छेद_368 【संवैधानिक संशोधन】के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं म 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर (GST) पारित कर 101वाँ संविधान संशोधन किया।)



            संक्षेप में अनुसूचियों  की जानकारी

पहली अनुसूची - (अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन

दूसरी अनुसूची - [अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] - मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते




तीसरी अनुसूची - [अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219] - व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।

चौथी अनुसूची - [अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।






पाँचवीपाँचवी अनुसूची - [अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।

छठी अनुसूची- [अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध।








सातवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 246] - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।

आठवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 344(1), 351] - भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख।

नवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 31 ख ] - कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।पहला संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई ।



दसवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई ।

ग्यारहवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 243 छ ] - पंचायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई।

बारहवीं अनुसूची - यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई। भारतीय संविधान में 395अनुछेद हैं



Note _  भारत के मूल संविधान में आठ अनुसूचियाँ थी परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियाँ  है।
संविधान में नौवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951,
दसवीं अनुसूची बावनवें संविधान संशोधन 1985,

ग्यारहवीं अनुसूची तिहत्रवें संविधान संशोधन1992

एवं बाहरवीं अनुसूची चुहत्रवें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया।





भारतीय संसद द्वारा संविधान में किए गए अब तक के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन 

1. पहला संशोधन(1951) - संविधान में पहला संशोधन संविधान लागू किए जाने के एक साल बाद ही 1951 में किया गया था. जिसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंधों जोड़ा गया था. संशोधन के जरिये अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 372 और 376 में बदलाव/जोड़ा गया था. साथ ही इस संशोधन के जरिये 9वीं अनुसूची को लाया गया था.





2. सातवां constitution amendment (1956) –

इसके जरिये भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया. राज्यों की श्रेणियों को खत्म कर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया. संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया.












3. आठवां संशोधन( 1960) –

 इस संशोधन के जरिये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों की अवधि को 1970 तक (10 साल अधिक) बढ़ाया गया.










4. 10वां और 12वां संशोधन-

10वें संविधान संशोधन के जरिये पुर्तगालियों से आजाद हुए दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया. वहीं 12वें संशोधन से गोवा, दमन व दीव को भारत में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया. इसके लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया.






14वाॅ संविधान संशोधन (1962) – इसके द्वारा पाण्डेचेरी को केंद्र शासित प्रदेशके रूप में भारत में विलय किया गया









5. 18वां संशोधन- इसके अंतर्गत पंजाब राज्य का भाषायी आधार पर पुनर्गठन करके पंजाब के अतिरिक्त हिंदी भाषी हरियाणा राज्य बनाया गया. चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया.











6. 21वां (1967) - 21वें संशोधन के जरिये संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया.


7. 22वें संशोधन के जरिये असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया.










8. 24वां संशोधन(1971) - 1971 में लाए गए इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के जरिये संसद को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया.











8. 31वां संशोधन(1972) -  इसके जरिये संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी. लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था. इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 81, 330 और 332 में संशोधन किया गया था.







36वाॅ संविधान संशोधन (1975) –  द्वारा सिक्किम को भारतीय सघं में 22 वे राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया।













9. 42वां संशोधन(1976) ( mini constitution)
10. इस महत्वपूर्ण संशोधन के जरिये संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था. इन शब्दों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने और समानता को बढ़ावा देना था. इस संविधान संशोधन को 'छोटा संविधान' भी कहा जाता है क्योंकि इसके जरिये संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किए गए थे. इसके अलावा अनुच्छेद 51 (ए) के जरिये संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था.








11. 44वां संशोधन( 1978)-

इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिका अधिकार से हटा दिया गया था. लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को दोबारा 5 साल कर दिया गया था. (42वं संविधान संशोधन में कार्यकाल को 5 से 6 साल किया गया था.)
और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर नियन्त्रण लगाया गया








52वाँ संविधान संशोधन (1985) – इसके द्वारा संविधान में 10 वी अनुसूची को जोडकर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया।

नोट + addition of 10th schedule.







56वाँ संविधान संशोधन (1987) –  द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया।












11. 61वां संशोधन( 1989) -  इसके जरिये संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया.













71वाँ संविधान संशोधन (1992) –
इसके द्वारा संविधान की 8 वी अनुसची में कोकणी , मणिपुरी, और नेपाली भाषाओं को जोडा गया।












73वाँ संविधान संशोधन (1992) – इसके द्वारा संविधान में 11 वी अनुसची जोडकर सम्पूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया।
Note – addition of 11 th schedule.










74वाँ संविधान संशोधन (1992) – इसके द्वारा संविधान में 12 वी अनुसूची जोडकर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया
Note – addition of 12 th ( last schedule).











12. 79वां संशोधन- सन 2000 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए संसद और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की अवधि 10 सालों के लिए यानी 2010 तक बढ़ाई गई थी.












13. 86वां संशोधन( 2002)- इसके जरिये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था देने का प्रावधान मौलिक धिकार के रूप में किया गया था.
 संविधान के अनुच्छेद 45 और 51 (ए) में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21(ए) को जोड़ा गया.










14. 91वां संशोधन(2003) - इसके जरिये केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 फीसदी तक सीमित किया गया. साथ ही छोटे राज्य जहां सदस्यों की संख्या कम है वहां मत्रियों की अधिकतम संख्या 12 तय की गई.









92वाँ संविधान संशोधन (2003) – इसके द्वारा संविधान की 8 वी अनुसूची में बोडो, डोगंरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया है।













Note -

8,23,45,62, 79 and 95 1960, 1970, 1980, 1989, 2000 and 2010 Extension of reservation of seats for SC/ST and nomination of Anglo-Indian members in Parliament and State Assemblies.














15. 101वां संशोधन( 2016) - इसके जरिये देश में बहुस्तरीय और अप्रत्यक्ष टैक्स सिस्टम को खत्म कर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लाया गया. भारत में 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया. इसके तहत पूरे देश में एक टैक्स प्रणाली लागू हो गई.










102 constitution amendment 2018 Establishment of National Commission for Backward Classes.













103 constitution amendment  2019
Reservation for economically weaker sections of the society.
   समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण।










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