भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन Mayank soni official संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है. इसमें संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया संविधान संशोधन को तीन विधियों से किया जा सकता है: (a) साधारण विधि द्वारा संशोधन, (b) संसद के विशेष बहुमत द्वारा, (c) संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान-मंडलों की स्वीकृति से संशोधन. 1. साधारण विधि द्वारा: संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है. इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं: (a) नए राज्यों का निर्माण, (b) राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, (c) संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं. 2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन: यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेनेवाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाएं तो राष्ट्रपति की स्वीकृति म